भारत की तलाश

 
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Thursday, May 8, 2008

चार साल के बच्चे पर गुंडा एक्ट

पुलिस जांच के मामलों को कितनी गंभीरता से अंजाम देती है, इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब एक चार साल के बच्चे पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने ऐसा करने वाले इंस्पेक्टर तथा एक अन्य पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है।

उत्तरप्रदेश में सुलतानपुर के हलियापुर थाना की पुलिस ने गत 20 अप्रैल को जमीनी विवाद में चार साल के एक बच्चे पर गुंडा एक्ट लगा दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक डीसी मिश्र ने इंस्पेक्टर तथा एक अन्य पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। उत्तरप्रदेश राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में गांव झाऊ का पुरवा में शांति भंग का मामला दर्ज किया गया था जिसमें इंस्पेक्टर हरेन्द्र प्रताप सिंह ने बिना सत्यता की जांच किए ही अदालत में धारा 110 के तहत कार्रवाई की रिपोर्ट भेज दी। हालांकि बाद में अदालत को यह भी बताया गया कि रिपोर्ट गलती से भेजी गयी है। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जाए। पुलिस अधीक्षक ने इस गलती को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तजमूल हुसैन को निलंबित कर दिया।